नयी दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अलग-अलग एक्ट्स में मौजूद शादीशुदा जीवन के अधिकारों की बहाली से जुड़े सेक्संश को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा. निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर इस याचिका के जरिए यह मांग की गई है.

एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की सदस्यता वाली एक बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इसपर आठ दिसंबर तक जवाब देने को कहा.

याचिका में कहा गया है कि यह बहुत साफ है कि सरकार किसी पत्नी या पति को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती कि शारीरिक संबंध के लिए कब सहमत होना है.