Republic Day 2023 : गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर जैसे हवाई उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया गया है. ये प्रतिबंध 18 जनवरी से 15 फरवरी तक लागू रहेगा. इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान और विमान से पैरा जंपिंग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस आदेश की सूचना सभी जिलों के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, तहसील, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, और दिल्ली कैंट बोर्ड को भी भेजी गई है.


चेतावनी के उल्लंघन करने वाले को मिलेगा दंड


ये आदेश 18 जनवरी से प्रभावी होगा और 29 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा. 15 फरवरी तक (दोनों दिन शामिल) जब तक ये पाबंदी लागू रहेगी.


दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा, "यह बताया गया है कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या भारत के शत्रु आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-ग्लाइडर जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं."


दिल्ली पुलिस आयुक्त ने प्रतिबंध के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान किया और चेतावनी दी कि इसका उल्लंघन करने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा.


26 जनवरी को लेकर चेकिंग और पेट्रोलिंग भी शुरू


यह प्रतिबंध 18 जनवरी से प्रभावी होगा, और 29 दिनों की अवधि के लिए यानी 15 फरवरी (दोनों दिन सम्मिलित) तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता. इस बीच उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि 26 जनवरी को लेकर चेकिंग और पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है.


सोमवार को दिल्ली पुलिस ने होटल्स, गेस्ट हाउस और सिनेमा हॉल में जाकर जांच पड़ताल की. लोगों से पूछताछ की और बाजारों में भी सुरक्षा मजबूत कर दी गई है.


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