पंचकूला: पंचकूला कोर्ट में रंजीत सिंह की हत्या मामले में स्वघोषित धर्मगुरू राम रहीम की सजा का आज एलान होगा. 8 अक्टूबर को राम रहीम समेत 5 आरोपियों को रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था. इस मामले में राम रहीम समेत कृष्ण लाल, जसवीर सबदील और अवतार भी दोषी माने गए हैं. रंजीत सिंह की साल 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 


पंचकूला में सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को राम रहीम सिंह को दोषी करार दिया था. साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है.  हत्या मामले में एक और आरोपी की एक साल पहले मौत ही हो गयी थी. हाल में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या मामले को पंचकूला में विशेष सीबीआई अदालत से पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में किसी अन्य विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी.


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में होगी पेशी
कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राम रहीम की पेशी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी. वहीं चार अन्य दोषियों को अंबाला जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच पंचकूला कोर्ट लाया जाएगा, पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है. 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है.


क्यों की गई थी रंजीत सिंह की हत्या
एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध भूमिका के चलते पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस पत्र में बताया गया था कि डेरा प्रमुख डेरा मुख्यालय में किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण करता है. सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, डेरा प्रमुख का मानना था कि इस अज्ञात पत्र को प्रसारित करने के पीछे रंजीत सिंह था और उसने उसकी हत्या की साजिश रची.


रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम
गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनायी गयी और वह अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है. दो साल पहले डेरा प्रमुख को एक पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के जुर्म में भी उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी.



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