Rajasthan Politics Live Updates: स्पीकर को SC से न राहत, न झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं, और अमल भी नहीं

राजस्थान की सियासी तकरार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. कपिल सिब्बल ने सीपी जोशी की तरफ से अदालत में दलीलें पेश की हैं. सीपी जोशी ने सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने के हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की है.

एबीपी न्यूज़ Last Updated: 23 Jul 2020 03:00 PM

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Rajasthan Politics Crisis: राजस्थान की सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई...More

राजस्थान के स्पीकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसएलपी पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरुरत है, इस पर जल्दबाजी में फैसला नहीं हो सकता. हरीश साल्वे ने कहा कि हाई कोर्ट में सारे तथ्यों पर बहस हुई है अब फैसले पर रोक नहीं लगनी चाहिए. जबकि कपिल सिब्बल की मांग की कि हाई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के आने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट बागी गुट की अपील पर अपना फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट को आदेश पर रोक नहीं लगा सकते. हालांकि हाइकोर्ट के किसी आदेश पर अभी अमल नहीं होगा. उसपर अमल हमारे फैसले के बाद होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस पूरे मामले को कानून के तहत सुनेगा. अगली सुनवाई सोमवार को होगी. अदालत का कहना है कि पहले HC अपना निर्णय दे दे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले को सुनेगा. राजस्थान विधानसभा स्पीकर की ओर से पेश होते हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि HC के फैसले को रद्द किया जाए, किसी निर्णय से पहले स्पीकर के मामले में दखल नहीं दिया जा सकता है.