Rajasthan News: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजस्थान की सरकार ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें धार्मिक समारोह की इजाजत दी गई है जिसमें अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे. हालांकि ये भी कहा गया है कि धार्मिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की एक डोज अनिवार्य होगी. पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा.


गाइडलाइंस की मुख्य बातें



  • धार्मिक कार्यक्रम सुबह छह बजे से रात दस बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे

  • धार्मिक समारोह में अधिकतम दो सौ लोगों को इजाजात, जो एक डोज ले चुके हैं

  • पशु हाट मेला और हाट बाजारों को खोलन की इजाजत रहेगी

  • सभी शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात दस बजे तक खुली रहेंगी

  • पेट्रोल-डीजल पंप अपने समयानुसार चलते रहेंगे

  • पूरे राज्य में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा


यानी, राज्य सरकार की तरफ से कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशानिर्देश में यह व्यवस्था दी गई है. गृह विभाग की तरफ से सोमवार को जारी इन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी दुकानों,शॉपिंग मॉल व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति होगी. हालांकि इसमें प्रतिष्ठान संचालकों को बचाव के नियमों के पालन पर ध्यान रखना होगा.


इसी तरह राज्य में पशु हाट मेलों और दूसरे हाट मेलों का आयोजन भी जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देकर और कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जा सकेगा. वहीं राज्य में प्रदर्शनी, सामाजिक समारोह और धार्मिक कार्यक्रम सुबह छह बजे से रात दस बजे तक जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देकर किए जा सकेंगे. इसमें अधिकतम उपस्थिति संख्या 200 है.


Fuel Price Hike: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली का बयान- फ्री वैक्सीन का पैसा कहां से आएगा?


Coal Crisis: दक्षिण भारत के राज्यों में भी मंडराने लगा कोयले की आपूर्ति का खतरा, खड़ा हो सकता है बिजली का संकट