Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आज शुक्रवार को बड़ा झटका लगा. राहुल अब सांसद नहीं रहे, क्‍योंकि उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है. मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनको अयोग्‍य मानते हुए उनकी संसद सदस्यता रद्द दी.

अब राहुल गांधी का सियासी कर‍ियर भी खतरे में पड़ गया है. यदि वे जेल जाते हैं तो उनका मामला कुछ ऐसा है कि कई वर्षों तक वह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता रहे एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहना है राहुल को राहत मिलती नजर नहीं आ रही. अगर कोर्ट केवल उनकी सजा को निलंबित करती है, तो यह पर्याप्त नहीं होगा. उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगनी चाहिए. क्‍योंकि वह (राहुल गांधी) संसद के सदस्य के रूप में तभी रह सकते हैं जब दोषसिद्धि पर रोक हो.

...तो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे

कपिल सिब्‍बल के मुताबिक, "यदि हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा का फैसला रद्द नहीं किया जाता है, तो राहुल को अगले आठ वर्षों तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी."

बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ की धारा 8 के तहत खत्म की गई है. मानहानि केस में सूरत की कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था. जिसमें दोषी को संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ जाता है.

वायनाड से थे लोकसभा के सांसद 

राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे. उसके अलावा वह पहले अमेठी से भी सांसद हुआ करते थे. हालांकि, उन्‍हें 2019 में झटका तब लगा, जबकि अमेठी में चुनाव हार गए. 2019 ही वह साल था, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था.

उन्होंने कहा था- "नीरव मोदी, ललित मोदी... सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है." जिसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया. पूर्णेश मोदी ने का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है. इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी 3 बार कोर्ट में पेश हुए थे. अब कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुना दी.

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