कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में बुधवार (6 अगस्त) को जमानत मिल गई. उन्हें झारखंड के चाईबासा MP-MLA कोर्ट ने राहत दी. राहुल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद भाजपा नेता प्रताप कटिहार ने मानहानि का केस कर दिया था. यह पूरा विवाद साल 2018 का है. राहुल ने कांग्रेस अधिवेशन के दौरान एक बयान दिया था.
राहुल बुधवार सुबह करीब 10.55 बजे अदालत में पेश हुए. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील ने कहा, ‘‘राहुल गांधी झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अदालत में पेश हुए. उन्होंने जमानत का अनुरोध किया था जो मंजूर कर ली गई. अब हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे.’’
क्या था पूरा मामला
दरअसल राहुल ने 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर विवादित बयान दिया था. इसके बाद 9 जुलाई 2018 को प्रताप कटिहार ने चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया. राहुल को इस मामले को लेकर कई बार समन भेजा गया, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. हालांकि वे बुधवार को जरूर पहुंचे. अहम बात यह भी है कि मामला पहले चाईबासा सीजेएम कोर्ट से रांची MP-MLA स्पेशल कोर्ट में शिफ्ट किया गया, लेकिन इसके बाद चाईबासा MP-MLA कोर्ट में आ गया.
राहुल के खिलाफ जारी हुआ था गैर-जमानती वारंट
इस मामले में अप्रैल 2022 में अदालत ने जमानती वारंट, फिर फरवरी 2024 में गैर-जमानती वारंट जारी किया था. राहुल गांधी ने पेशी से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके खिलाफ उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और कुछ समय तक राहत भी मिली, लेकिन मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी.
इसके बाद चाईबासा कोर्ट ने 22 मई 2025 को फिर से गैर-जमानती वारंट जारी किया. आखिरकार राहुल गांधी ने 6 अगस्त को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके बाद उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई. राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और दीपांकर रॉय ने अदालत में पक्ष रखा. अब यह मामला ट्रायल की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा.