नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना आज से लागू हो गई है. ये योजना दिल्ली में 15 नवंबर तक लागू रहेगी. इस दौरान जनता को आने-जाने में कोई दिक्कतक न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने कई इंतजाम किए हैं. दिल्ली के सड़कों पर अतिरिक्त बसों के अलावा दिल्ली मैट्रो के फेर भी बढ़ाए गए हैं. जानें ऑड-ईवन के दिनों में जनता को कैसे राहत मिलेगी.


ऑड-ईवन के दौरन राहत-




  • लोगों को आने जाने में ज्यादा परेशानी ना हो इसके लिए ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है.

  • ऑड- ईवन से महिलाओं को छूट दी गई है. कोई भी गाड़ी जो महिला चला रही हो उसे ऑड-ईवन से छूट मिलेगी.

  • ऐसी गाड़ी जिसमें महिला के साथ 12 साल तक का बच्चा हो, उसे भी छूट मिलेगी.

  • ऑड ईवन से इलेक्ट्रिक वाहनों को भी छूट देने की घोषणा की गई है.

  • ऑड इवन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए सरकार 2000 अतिरिक बसें लाई है.

  • साथ ही पांच हजार सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया है.

  • इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो 61 अतिरिक्त ट्रिप्स भी करेगी.

  • सरकार का दावा है कि ओला और उबर जैसी कैब कंपनियां योजना के दौरान दामों में इजाफा नहीं करेंगी.

  • योजना के दौरान ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से भी अतिरिक्त किराया नहीं वसूला जाएगा.


ऑड-ईवन के कायदे कानून-




  • आज से 15 नवंबर तक गाड़ियों पर ऑड इवन नियम लागू होगा.

  • नियम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू रहेगा

  • प्राइवेट सीएनजी गाड़ियों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है

  • जिन गाड़ियों के नम्बर की आखिरी डिजिट ऑड (विषम) नम्बर होगी वो गाड़ियां 4, 6, 8, 12 और 14 नवम्बर को नहीं चलेंगी

  • जिन गाड़ियों के नम्बर की आखिरी डिजिट इवन(सम) होगी वो गाड़ियां 5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को सड़को पर नहीं चलेगी.

  • नियम उल्लंघन करने वालो को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.


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