APHC Office Seal: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक टीम UAPA मामले में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (APHC) के कार्यालय को सील करने के लिए श्रीनगर के राजबाग पहुंची है. इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इसके कार्यालय को सील करने का आदेश दिया था. एडिशनल सेशंस जज शैलेंद्र मलिक ने एनआईए की अर्जी पर ये आदेश दिया था.


दरअसल, एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है. एनआईए का कहना है कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के राजबाग वाले ऑफिस पर नईम अहम खान की आंशिक हिस्सेदारी है. उस ऑफिस का इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने की कई योजनाएं बनाने के लिए किया गया. इसके अलावा सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी के लिए फंड इकट्ठा करने और गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, बेरोजगारों को रिक्रूट करने के लिए भी इस ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता था.


साल 2017 में नईम अहमद खान को किया गिरफ्तार


एनआईए ने नईम अहमद खान को साल 2017 के जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में है. एक गुप्त सूचना मिलने के बाद गृह मंत्रालय की शिकायत पर एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी. सूचना ये मिली थी कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और कुछ अलगाववादी मिलकर कश्मीर में अशांति फैलाने के मकसद से हवाला के जरिए धन एकत्र कर रहे हैं.






एनआईए के मुताबिक, कश्मीर घाटी में सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही थी. एनआईए ने भारतीय दंड संहिता यानि आईपीसी की धारा 120बी, 121, 121ए और 124 के अलावा यूएपीए की धारा 13, 16, 17,18, 20, 39 और 40 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.


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