NCDRC On Model Bad Haircut Case: दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल पर एक महिला के बुरे हेयर कट के लिए भारी-भरकम हर्जाना लगाया गया है. महिला पेशे से एक मॉडल है और उसने पांच साल पहले फाइव स्टार होटल के सैलून में बाल कटवाए थे. महिला ने उसके बाल बिगाड़ देने और सैलून की सेवा में कमी का आरोप लगाया था.


मामले में लंबी कानूनी लड़ाई चली. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. आखिर शीर्ष अदालत के पुनरीक्षण के आदेश पर अमल के बाद हाल में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने मामले में अपना पहले का फैसला बरकरार रखा. एनसीडीआरसी के आदेश के मुताबिक होटल को महिला मॉडल को 2 करोड़ रुपये का हर्जाना 9 फीसदी ब्याज के साथ देना होगा. 


हेयर स्टाइलिस्ट ने बिगाड़ दिए थे बाल


लाइवलॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 में मॉडल आशना रॉय ने फाइव स्टार होटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि हेयर स्टाइलिस्ट को एक विशेष शैली में हेयर कट के लिए कहा था लेकिन उसने बात न मानकर बाल छोटे कर दिए थे. बालों को खराब काटे जाने के कारण उनका करियर प्रभावित हुआ.


महिला को पहुंचा था सदमा


आयोग ने कहा कि बालों को गलत तरीके से काटे जाने के कारण महिला अवसाद, सदमे और चिंता से गुजरी और आगे के असाइनमेंट के नुकसान के खतरे का उसे सामना करना पड़ा. जस्टिस आरके अग्रवाल (अध्यक्ष) और डॉ. एसएम कांतिकर (सदस्य) की बेंच ने कहा, ''शिकायतकर्ता मॉडलिंग करियर में थी और किसी भी हेयर केयर ब्रांड के प्रचार के लिए हर असाइनमेंट के लिए उसे उच्च पारिश्रमिक या शुल्क का भुगतान किया जा रहा था. बाल खोने के बाद वह कष्ट और सदमें में थी क्योंकि उसे अपने मॉडलिंग करियर के नष्ट होने की आशंका थी.''


होटल ने SC में दी थी NCDRC के फैसले को चुनौती


एनसीडीआरसी ने सितंबर 2021 होटल की गलती मानते हुए उसे निर्देश दिया था कि वह शिकायतकर्ता को उसके बालों को गलत तरीके से काटने और लापरवाही बरतने के लिए दो करोड़ रुपये का मुआवजा दे. होटल ने आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.


फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने होटल की ओर से सेवा में कमी के संबंध में आयोग के निष्कर्ष की पुष्टि की. कोर्ट ने मुआवजे की राशि पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को एनसीडीआरसी के पास ही भेज दिया. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मॉडल ने एनसीडीआरसी को एक अतिरिक्त आवेदन दिया. 


महिला ने बताया क्या-क्या नुकसान हुआ


महिला ने अपने आवेदन में कहा कि वह दिल्ली में एक जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले अच्छा दिखने के लिए सैलून गई थीं. जॉब में सिलेक्शन होने पर उनका पैकेज एक करोड़ रुपये सालाना होता. महिला ने कंपनी के साथ हुई अपनी बातचीत की कॉपी भी एनसीडीआरसी को दी. 


महिला ने कहा कि उन्होंने इस वजह से मॉडलिंग और फिल्म करियर में अवसर खो गया. महिला ने दावा किया कि उसे फीचर फिल्मों और बालों की देखभाल सें संबंधित उत्पादों के कैंपेन की पेशकश की जा रही थी और कुछ बेहतरीन प्रोडक्शन हाउस के साथ बातचीत चल रही थी. महिला ने अपने नुकसान की दलीलें देते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ 20 करने की मांग कर दी. होटल ने विरोध किया और कहा कि महिला के आरोपों के पीछे कोई ठोस तर्क और डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने होटल को महिला को दो करोड़ का हर्जाना ब्याज के साथ देने का आदेश दिया.


यह भी पढ़ें- Brij Bhushan Singh Interview: ‘प्रधानमंत्री कहें तो तुरंत इस्तीफा दे दूंगा’, पहलवानों के आरोपों पर ABP News से बोले बृजभूषण सिंह