नई दिल्ली: मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने आतंकी फंडिंग के दो मामलों में दोषी करार देते हुए 11 साल की सजा सुनाई है. हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के एक मामले में पांच साल छह महीने और दूसरे मामले में भी पांच साल छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है. यानी कुल मिलाकर 11 साल की सजा सुनाई गई है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ ये फैसला 16 से 21 फरवरी तक होने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक से ठीक पहले सुनाया है. हाफिज सईद को 11 साल की सजा के अलावा 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

असल में पाकिस्तान पर टैरर फंडिंग के गंभीर आरोप के तहत एफएटीएफ ने उसे ग्रे लिस्ट में डाल रखा था और इस बार की बैठक में कार्रवाई ना करने की सूरत में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर विचार हो सकता था. शायद यही वजह है कि आनन-फानन में ऐसी किसी भी कार्रवाई की संभावना से घबराकर हाफिज सईद को ये सजा सुनाई गई है.

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