Mumbai Cruise Drugs Case: मुंबई के चर्चित कॉर्डेलिया क्रूज (Cordelia Cruise) ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से राहत मिली है.  


कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले से आर्यन खान का नाम हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका वापस ले ली गई. बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापुरवाला (Sanjay Gangapurwala) की अध्यक्षता वाली बेंच के आदेश के बाद याचिका वापस ली गई है. 


क्या है पूरा मामला? 


कॉर्डेलिया क्रूज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 2 अक्टूबर 2021 को रेड की थी. इसके बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत आठ लोगों को एनसीबी ने हिरासत में लिय़ा था. इसके बाद उन्हें एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के सेक्शन 8सी, 208, 27 और 35 के तहत गिरफ्तार किया गया. 


क्या आरोप थे? 


इस केस में आर्यन 28 दिनों तक कैद में रहे थे. आर्यन पर इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया था. बता दें कि कॉर्डेलिया क्रूज ( Cordelia Cruise) ड्रग्स केस में आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने बरी कर दिया था. एनसीबी ने चार्जशीट में बताय़ा था कि आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं मिले. इसे देखते हुए उन्हें क्लीन चिट मिली थी. 


चार्जशीट में क्या था?


कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग्स केस (Cordelia Cruise) में आर्यन खान (Aryan Khan) को एनसीबी की एसआईटी (SIT) ने विशेष एनपीडीएस कोर्ट (Special NDPS Court) में 6000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी, इसमें एनसीबी ने बताया थी कि उनको ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर आर्यन खान का नाम चार्जशीट में डाला जा सके. ना ही उनके ऐसे कोई सबूत मिले जिससे साबित किया जा सके कि आर्यन के संबंध अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट से थे. 


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