Mumbai Cruise Drugs Case: क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत तीन लोगों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है. शनिवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को मुंबई लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था. लोअर कोर्ट का कहना था कि एनडीपीएस की जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज है उन धाराओं में जमानत याचिका पर सुनवाई करने की पावर उनके पास नहीं है.


लोअर कोर्ट का ये ऑर्डर आने शाम के 5 बज गए थे. ऐसे में आर्यन समेत तीनों आरोपियों के वकील सेशन्स कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर पाए. चूंकि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद था ऐसे में आज सोमवार को तीनों आरोपियों के वकील कोर्ट में याचिका दाखिल कर उस पर आज ही सुनवाई हो इसकी कोशिश करेंगे.


नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 3 अक्टूबर को आर्यन और उनके साथ कई आरोपियों को एक लग्जरी क्रूज शिप पार्टी में ड्रग रेड के दौरान पकड़ा था. एनसीबी ने दावा किया था कि इस रेड के दौरान कई प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए गए हैं. जिसके बाद इन आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.


जमानत याचिका पर सुनवाई सेशन या हाईकोर्ट में होगी
एडिशन सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने शुक्रवार को जमानत याचिका के विरोध में अपनी दलीलें पेश की थी. उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ऐसे मामलों में सुनवाई का अधिकार नहीं है. इसका अधिकार सेशन कोर्ट का फिर हाईकोर्ट के अधीन है. जिसके मुताबिक आरोपी की जमानत याचिका पर इस कोर्ट में सुनवाई संभव ही नहीं है. और इसे खारिज किया जाना चाहिए.


फिलहाल, गुरुवार को अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और सात अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. आर्यन के साथ मामले में गिरफ्तार पांच अन्य आरोपियों को भी ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया. मुनमुन धामेचा सहित दो महिला आरोपियों को बायकुला महिला जेल भेज दिया गया.


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