मुंबई: कोरोना के बढ़ते मामलों बीच मुंबई के सभी बीच को 30 अप्रैल तक लोगों के लिए बंद कर दिया गया है. उधर, नवी मुंबई सिटी के सभी दुकानों को बंद कर दिया गया. पुलिस प्रशासन ने सभी दुकानों को बंद कराया. सरकार के आदेश के बाद ऐसा किया गया. अचानक दुकानें बंद कराने से दुकान मालिकों में नाराजी दिखी. व्यापारियों ने सवाल किया कि लॉकडाउन तो शनिवार और रविवार का था फिर दुकान आज क्यों बंद कराए गए?


वहीं बीएमसीने अपने मुख्यालय और शहर में अपने अन्य कार्यालयों में लोगों के प्रवेश पर बैन लगा दिया है. बीएमसी द्वारा सोमवार को जारी सर्कुलर के अनुसार, जनप्रतिनिधियों, अत्यावश्यक काम से आने वाले लोगों या पूर्व निर्धारित बैठकों में शामिल होने वाले लोगों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को बीएमसी कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.


सर्कुलर में कहा गया है कि अपवाद स्वरूप कुछ मामलों में, विभागाध्यक्ष केवल उन लोगों को प्रवेश के लिए पास जारी करेंगे जिन्होंने पिछले 48 घंटे में आरटी-पीसीआर जांच कराई हो, जिसमें उनके संक्रमित नहीं होने की पुष्टि हो. इसमें कहा गया है कि नगर निकाय अधिकारियों से दक्षिण मुंबई स्थित मुख्यालय और यहां उसके अन्य कार्यालयों में प्रवेश द्वारों पर पत्र या आपत्तियां स्वीकार करने के प्रावधान करने को कहा गया है. उन्हें स्टाफ के सदस्यों के साथ आमने-सामने के बजाए ऑनलाइन बैठकें करने का निर्देश दिया गया है.


नगर निकाय ने पिछले साल मार्च 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद इससे निपटने के प्रयासों के तहत इसी प्रकार के निर्देश जारी किए थे. बीएमसी ने बताया कि मुंबई में सोमवार को संक्रमण के 9,857 नए मामले सामने आए और इसी के साथ शहर में इस वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,62,302 हो गई.


बता दें कि मुंबई पुलिस ने सोमवार से सीआरपीसी की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की. इसके तहत 30 अप्रैल तक सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी. आदेश के मुताबिक सप्ताह के वर्किंग-डे में रात का कर्फ्यू लगाया गया है जबकि वीकेंड पर (शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक) सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा. यह आदेश पुलिस उपायुक्त (परिचालन) एस चैतन्य ने जारी किया और यह 30 अप्रैल तक लागू रहेगा बशर्तें इसे पहले वापस नहीं लिया जाए. आदेश में लोगों से कोविड-19 के चलते मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन करने को कहा गया है.


पुलिस ने कहा कि जो इन नए नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 (लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा) और महामारी बीमारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.


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