नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज कहा कि भारत के संविधान में सभी राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिये एक समान ‘सिविल संहिता’ के लिये प्रयास करने की बात कही गई है हालांकि इसके लिये व्यापक स्तर पर विचार विमर्श अपेक्षित है.


लोकसभा में दुष्यंत सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘‘ भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयाय करेगा.’’


उन्होंने कहा, ‘‘ सरकार इस संवैधानिक जनादेश के सम्मान के लिये प्रतिबद्ध है. हालांकि इसके लिये व्यापक स्तर पर परामर्श अपेक्षित हैं . ’’ यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार की समान नागरिक संहित के अंतर्गत कुछ धर्मो को प्रदत्त अल्पसंख्यक दर्जे को समाप्त करने की योजना है, मंत्री ने कहा, ‘‘ जी, नहीं .’'