हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की कोर्ट ने विदेशी नागरिक माना है. कोर्ट ने कहा कि उसके भारत प्रत्यर्पण पर कोई कानूनी रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि उस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं. मेहुल चोकसी को भारत में मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जिसकी जानकारी बेल्जियम के अधिकारियों को दी गई है.
आर्थर रोड जेल की तस्वीरें बेल्जियम कोर्ट को सौंपी गई
भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम कोर्ट में मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल की तस्वीरें और सुविधाओं का प्रेजेंटेशन पेश किया था. भारत की ओर से बेल्जियम कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि मेहुल चोकसी को मानवीय परिस्थितियों में रखा जाएगा. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मेहुल चोकसी का कहना था कि भारत में उसे राजनीतिक प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार का खतरा है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं हैं कि भारत में उसे टॉर्चर किया जाएगा या अनुचित मुकदमे चलाए जाएंगे.
हाई-प्रोफाइल कैदियों के लिए अलग सुरक्षा जोन
आर्थर रोड जेल में हाई-प्रोफाइल कैदियों के लिए अलग सुरक्षा जोन बनाया गया है, जहां सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा गार्ड और सीमित मूवमेंट जोन जैसी व्यवस्थाएं हैं. 12 नंबर बैरक 46 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसमें दो टॉयलेट और बनियादी सुविधाएं मौजूद हैं. मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी अजमल कसाब को भी इसी बैरक में रखा गया था. बैरक नंबर 12 में दो कमरे और अटैच शौचालय है. उसे अदालत में पेशी और मेडिकल वजहों से ही सिर्फ जेल से बाहर लाया जाएगा.
मेहुल चोकसी पर भारत में दर्ज हैं ये मामले
मेहुल चोकसी पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सूबत मिटाने और भ्रष्टाचार जैसे अपराध, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201, 409, 420 और 477A के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं. भारत ने अंतरराष्ट्रीय संधियों का हवाला देकर अपने मामले को मजबूत किया, जिनमें संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध सम्मेलन (यूएनटीओसी) और संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार सम्मेलन (यूएनसीएसी) शामिल हैं, दोनों को बेल्जियम ने अनुमोदित किया है.
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