MCD Amendment Bill: दिल्ली के तीन नगर निगमों को एक करने वाला बिल ‘दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 लोकसभा से पास हो गया है. अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर राजधानी के तीनों नगर निगमों के साथ ‘सौतेला व्यवहार’ करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि तीनों निगमों की नीतियों और संसाधनों में विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार इनके एकीकरण के लिए विधेयक लेकर आई है.


अमित शाह ने लोकसभा में यह भी कहा कि 10 वर्ष पहले दिल्ली नगर निगम को ‘आनन-फानन’ में तीन निगमों में विभाजित करने के पीछे तत्कालीन कांग्रेस सरकार की मंशा अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है.


उन्होंने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहां राष्ट्रपति भवन हैं, संसद है, अनेक दूतावास हैं और इसलिए अनेक बैठकें भी होती हैं तथा राजधानी में अनेक राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं. अमित शाह ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि नागरिक सेवाओं की जिम्मेदारी तीनों निगम ठीक से उठाएं.


इससे पहले सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में ‘दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022’ पेश किया था. चर्चा के दौरान कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि 1991 में दिल्ली में विधानसभा बनाकर उसे विधायी अधिकार दिये गये थे, लेकिन केंद्र सरकार, दिल्ली को संचालित करने की शक्ति फिर अपने पास वापस ले रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के तीन नगर निगमों का विलय करने के लिए सदन में लाया गया यह विधेयक उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है.


वहीं अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद-239AA 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है. उन्होंने कहा कि यहां अलग तरह से बात की जाती है. अरविंद केजरीवाल भी इसकी दुहाई देते हैं. ऐसा विधेयक मैं महाराष्ट्र में नहीं ला सकता, गुजरात या बंगाल में नहीं ला सकता, न केंद्र सरकार ला सकती है. अगर राज्य और संघ राज्य का अंतर नहीं पता तो ध्यान से संविधान पढ़ना चाहिए.


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