Politics On Hanuman Chalisa: रवि राणा और नवनीत राणा की ज़मानत याचिका पर कल यानी की शनिवार को सुनवाई होगी. आज मुंबई पुलिस ने ज़मानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया. राज्य सरकार कल दोनो की ज़मानत का ज़ोरदार विरोध कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अपने रिप्लाई में कहा है कि नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ 124 A जैसी गंभीर धारा लगाई गई है ऐसे में उन्हें जमानत नही मिलनी चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि इस केस में 124 A क्यों एप्लीकेबल है. 


दरअसल हनुमान चालीसा विवाद में शामिल दोनो आरोपियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. रवि राणा के खिलाफ 17 जबकि नवनीत राणा के खिलाफ प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 6 मामले दर्ज किए गए हैं. नवनीत राणा के ख़िलाफ़ मुम्बई कें मुलुंड पुलिस थाने में झूठा जाती प्रमाणपत्र बनाने का भी केस दर्ज है. अगर दोनो को ज़मानत मिली तो बाहर निकलने के बाद लॉ एंड ओर्ड़र की समस्या उपस्थित हो सकती है. 


14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था


बता दें हनुमान चलीसा विवाद में गिरफ्तार हुईं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दंपति पर राजद्रोह की धारा लगाई गई है. राणा दंपति पर IPC की धारा 15A और 353 तो बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है. और सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा लगायी गई है. जिसमें नवनीत राणा पर सरकारी सिस्टम को चुनौती देने का आरोप है. अदालत राणा दंपति की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी.


कौन हैं नवनीत राणा


मुंबई के अमरावती से सांसद नवनीत राणा इन दिनों महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. बता दें कि नवनीत ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था. जिसके बाद भड़के शिवसैनिकों ने शहर में काफी हंगामा किया. वहीं हंगामे के बाद पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति पर देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया है. 


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