Maharashtra Lockdown: महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच नई पाबंदियों की घोषणा की गई है. कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए महामारी एक्ट के तहत राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जो 22 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेंगी.


Maharashtra Lockdown Guidelines


नई गाइडलाइन के मुताबिक, सभी सरकारी दफ्तर ( केन्द्र, राज्य या फिर स्थानी अथॉरिटी के) सिर्फ 15 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे. हालांकि, इसमें उन्हें छूट दी गई हैं जो कोविड-19 महामारी को लेकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं.


शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकतें हैं. शादी समारोह को सिर्फ दो घंटे तक इजाजत होगी. इस नियम को तोड़ने वालों को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. सरकारी बस 50 फिसदी की कैपसिटी पर चलेगी. खड़े रहकर सफर करने पर रोक रहेगी.


इसके अलावा प्राइवेट बसों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पहले लोकल अधिकारियों को सूचना देना ज़रूरी होगा. साथ ही निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटाइन का स्टैम्प मारा जाए.


नई गाइडलाइन में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही ज़रूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही जाने की अनुमति दी गई है. बेवजह जाते हुए पाए जाने पर 10 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा.


आज के मामले


महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67,468 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 568 मरीजों की मौत हुई है. यह एक दिन में आने वाला सर्वाधिक मौत का आंकड़ा है. राज्य में अब तक 40,27,827 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 61,911 मरीजों की मौत हुई है. इस समय राज्य में 6,95,747 लोगों का इलाज चल रहा है. महाराष्ट्र में मंगलवार को 62,097 लोग संक्रमित हुए थे और 519 मरीजों की मौत हुई थी. इससे पहले सोमवार को 58,924 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी और 351 मरीजों की मौत हुई.


बता दें कि मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई थी. इस बैठक में ज्यादातर मंत्रियों ने लॉकडाउन लगाने की अपील की थी. स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा था कि महाराष्ट्र में पिछले दो हफ्ते से कोरोना वायरस के मामले प्रतिदिन 50 हजार से अधिक आ रहे हैं, लेकिन लोग आवाजाही और भीड़ इकट्ठा करने पर लगी पाबंदियों का उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसे में लॉकडाउन ही उपाय है.