NRI Voter's In Lok Sabha Elections: भारत निर्वाचन आयोग देश की 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी तारीखों का एलान कर चुका है. देशभर में लोकसभा चुनाव सात चरणों में 19 अप्रैल से एक जून 2024 के बीच कराए जाएंगे, जिसके चुनाव परिणाम चार जून, 2024 को सामने आएंगे. इस बीच, आज इलेक्शन गाइड की इस स्पेशल रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे कि कैसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस (एनआरआई) भी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा कर वोट डाल सकेंगे. 


वोट डालने के लिए लोकसभा क्षेत्र में होना अनिवार्य है. भारतीय निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक, प्रवासी भारतीय देश के किसी भी चुनाव में वोट तो डाल सकते है, जिसके लिए बस एक शर्त है कि उनको जिले के लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित होना होगा. इस एक नियम की वजह से ही लाखों प्रवासी भारतीय चुनाव में मताधिकार का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं.


साल 2010 से पहले एनआरआई को वोट डालने का अधिकार नहीं था. साल 2010 में सरकार ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में बदलाव कर दिया, जिसके बाद एनआरआई को मतदान का हक मिल गया था पर तब भी वोट डालने के लिए बूथ पर आना जरूरी है. यानी एनआरआई लोग मतदान तो कर सकते हैं पर उनको बूथ पर जाकर ही वोट करना होगा. हाल ही में प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा था, ''सभी प्रवासी भारतीय नागरिकों से लोकसभा चुनाव 2024 में वोट डालने की अपील की जाती है''.


NRI के लिए वोटिंग नियम


विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को वोट डालने के लिए दो बातें ध्यान रखनी होंगी. पहली- वे भारतीय पासपोर्ट धारक हों, जबकि दूसरी- उनकी उम्र 18 साल या इससे अधिक हो.


कैसे बनें ओवरसीज वोटर?



  • ओवरसीज वोटर बनने के लिए आपको सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर विजिट करना होगा. 

  • इसके बाद राज्य सेलेक्ट करके उस प्रदेश के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं.

  • फिर फॉर्म 6A को डाउनलोड करना होगा. आप इसे किसी नजदीकी भारतीय दूतावास से भी हासिल कर सकते हैं. 

  • फॉर्म भरने के बाद बाद पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर स्कैन कर लीजिए.

  • प्रक्रिया के दौरान पासपोर्ट, वैलिड वीजा डॉक्यूमेंट, भारत के घर का पता आदि भरकर स्कैन करना होगा.

  • अगली स्टेप में चुनाव आयोग की वेबसाइट में लॉगिन कर सारे स्कैन किए डाक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे.


फॉर्म 6A को भरने के बाद क्या?


फॉर्म 6A को भरने के बाद जिले का निर्वाचन अधिकारी आपकी एप्लिकेशन को एक बूथ लेवल अधिकारी को आपके भारतीय पते पर भेजकर सभी जानकारी का मिलान करेगा. सब कुछ सही पाए जाने पर आपको फोन पर मेसेज के जरिए बताया जाएगा, जिसके बाद आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 'ओवरसीज इलेक्टर्स' में भारतीय पते को डालकर नाम खोज पाएंगे. प्रवासी भारतीयों को मतदाता पहचान पत्र भी नहीं दिया जाता है. उनको मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर ही वोट डालने का अधिकार है. 


ये भी पढ़ें- Lok Sabha Elections 2024: चुनाव के दौरान कौन-कौन से काम हैं अपराध, जानें