Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार गुट एनसीपी के चुनाव चिह्न को लेकर आमने सामने हैं. मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार और अजित पवार गुट को नसीहत दी है. कोर्ट ने कहा कि दोनों ही गुट हमारे पिछले आदेशों का पालन करें.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजित पवार अपने विज्ञापनों में यह सूचना भी लिखें कि उनके 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का मामला अभी कोर्ट में लंबित है. शरद पवार खेमे के नेता और कार्यकर्ता खुद को एनसीपी की बजाय एनसीपी एसपी (शरदचन्द्र पवार) कहें. हर जगह घड़ी की जगह तुरही चिन्ह का इस्तेमाल करें. दरअसल, शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कहा था कि अजित पवार गुट (जिसे चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर एनसीपी की मान्यता दे दी) ने सुप्रीम कोर्ट का अनुपालन नहीं किया.


शरद पवार गुट ने कोर्ट में क्या कहा? 


बुधवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अजित पवार गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन न करने के मुद्दे का उल्लेख किया था. सिंघवी ने जस्टिस कांत की अगुवाई वाली पीठ को बताया था कि अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने अदालत के निर्देश के अनुपालन में किसी भी समाचार पत्र में अस्वीकरण प्रकाशित नहीं किया है, बल्कि 19 मार्च के कोर्ट के निर्देश में ढील के लिए आवेदन किया है.


इस तरह के आवेदन पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा, यह (19 मार्च का निर्देश) बदला नहीं जा सकता, हम चुनाव के बीच में हैं. इसके बाद मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए, जस्टिस कांत ने कहा था कि कोई भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का गलत अर्थ नहीं निकाल सकता है.


सुप्रीम ने जारी किया था नोटिस


19 मार्च को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी को अंग्रेजी, मराठी और हिंदी में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही के अंतिम परिणाम तक वह 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं करेगी. पीठ ने निर्देश दिया था, ''इस तरह की घोषणा अजित पवार की एनसीपी ओर से जारी प्रत्येक पर्चे, विज्ञापन, ऑडियो या वीडियो क्लिप में की जाएगी.'


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