नई दिल्लीः पैन नंबर और आधार को लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च है. जिन लोगों ने अब तक इन्हें लिंक नहीं किया है अब उनके पास सिर्फ तीन दिन इस काम को करने के लिए बचे हैं. पैन और आधार को लिंक करके लोग कई दिक्कतों से बच सकते हैं.


1. टैक्स फाइल करने में देरी पर भरना होगा जुर्माना-
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 एए के पैन और  आधार से जोड़ना ‘अनिवार्य’ है. इन दोनों नंबर के लिंक नहीं होने की स्थिति में टैक्सपेयर्स टैक्स नहीं चुका पाएंगे और ऐसे में लोगों को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लेट आईटीआर फाइल करने के लिए लग सकता है.


2. टैक्स रिफंड का नहीं मिलेगा लाभ-
पैन और आधार के लिंक नहीं होने पर लोगों को टैक्स रिफंड का भी लाभ नहीं मिल पाएगा. ऐसे में अपने पैसे का नुकसान होने से बचाने के लिए टैक्सपेयर्स जरूर 31 मार्च से पहले पैन और आधार को लिंक करें.


3. टैक्ट छूट का नहीं मिलेगा लाभ-
इनकम टैक्स फाइल करने के दौरान टैक्सपेयर्स को कई तरह की छूट दी जाती है, लेकिन पैन नंबर के लिंक नहीं होने
पर यह लाभ भी लोगों को नहीं मिलेगा. आईटी एक्ट की धारा 194 1ए और 194 1बी के तहत लोगों को कई सारी छूट दी जाती है.


कैसे करें पैन और आधार को लिंक-
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं


यहां लिंक आधार टैब पर क्लिक करें


यहां सारी जानकारी भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.


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