केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट को बताया है कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की "सहायता और सलाह" के बिना भी जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं. द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि ये मनोनयन "जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर" हैं.

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इन पांच सदस्यों में तीन सदस्य शामिल हैं - दो कश्मीरी प्रवासी (जिनमें से एक महिला है), एक पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) समुदाय का सदस्य, और दो महिलाएं - यदि उपराज्यपाल की राय में, विधानसभा में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है. गृह मंत्रालय द्वारा अदालत में दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि ये मनोनयन "जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर" है.

गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में क्या कहा?

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उन्होंने आगे कहा, "एक बार जब संसद का उपनियम उपराज्यपाल को संसदीय अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश की सरकार से एक अलग प्राधिकारी के रूप में मान्यता दे देता है, तो यह अनिवार्य रूप से इस बात का संकेत है कि जब उपराज्यपाल को कोई शक्ति प्रदान की जाती है, तो उसे एक वैधानिक कार्य के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार के प्रमुख के रूप में उनके कर्तव्यों के विस्तार के रूप में. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उपराज्यपाल को ही अपने विवेक से, एक वैधानिक पदाधिकारी के रूप में, इस वैधानिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए, न कि सरकार के विस्तार के रूप में, इस प्रकार, बिना किसी सहायता और सलाह के".

कांग्रेस नेता ने दी थी कानून को चुनौती

इस संशोधन को कांग्रेस नेता रविंदर कुमार शर्मा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से चुनौती दी गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने 21 अक्टूबर, 2024 को 2019 के अधिनियम में बदलावों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. याचिका में पूछा गया था, "क्या जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धाराएं 15, 15-ए और 15-बी, जो विधान सभा की स्वीकृत संख्या से अधिक सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान करती हैं और जिनमें अल्पमत सरकार को बहुमत सरकार में बदलने और इसके विपरीत, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने की क्षमता है, संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं?"

2023 के संशोधन ने कुल सीटों की संख्या मौजूदा 114 से बढ़ाकर 119 कर दी. सरकार ने पीओजेके क्षेत्रों के लिए 24 सीटें खाली रखी थीं. 24 जुलाई को दायर हलफनामे में, गृह मंत्रालय ने कहा कि "वर्तमान रिट याचिका अधूरी रह गई है क्योंकि अपेक्षित परिदृश्य उत्पन्न नहीं हुआ." इसमें कहा गया है कि "केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 की धारा 12 की व्याख्या जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 15, 15ए और 15बी पर समान रूप से लागू होगी और तदनुसार, इस प्रकार किए गए नामांकन मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना किए जाएँगे, क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं"

गृह मंत्रालय ने किस कानून का दिया हवाला?

गृह मंत्रालय ने कहा कि याचिकाकर्ता इस दावे को प्रमाणित करने में विफल रहा है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत किए गए नामांकन विधान सभा की स्वीकृत संख्या से अधिक हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम, 1963 के तहत किए गए नामांकन स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं है. गृह मंत्रालय ने कहा, "याचिकाकर्ता ने इस तरह के अंतर का समर्थन करने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार या वैधानिक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है और इस संबंध में प्रस्तुतियाँ गलत और कानून की दृष्टि से अव्यावहारिक हैं."

इसमें आगे कहा गया है कि 2019 अधिनियम की धारा 14(3) "विधानसभा की कुल सदस्य संख्या प्रदान नहीं करती; बल्कि केवल उस विधान सभा के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्रदान करती है". गृह मंत्रालय ने कहा, "विधानसभा की स्वीकृत सदस्य संख्या 114 नहीं, बल्कि धारा 15, 15ए और 15बी के अनुसार 114 + मनोनीत सभी सदस्य हैं".

इसमें आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता की भ्रामक वैधानिक व्याख्या को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पर भी लागू किया जाना था, तो इस व्याख्या के अनुसार, 1963 अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पुडुचेरी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 30 होगी. गृह मंत्रालय ने कहा, "जबकि उनके अपने मामले के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए विधानसभा की स्वीकृत सदस्य संख्या 33, यानी 30 + 3 बताई गई है". मामले की सुनवाई 14 अगस्त को निर्धारित है.

90 सीटों वाली जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2024 में हुए थे और नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए गए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने भारी जीत हासिल की थी.

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