नई दिल्लीः सालाना माल एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी. इसकी वजह रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं को आ रही तकनीकी दिक्कतें बताई गई हैं.


जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं को पेश आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण यह फैसला लिया गया. इससे पहले वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी.


केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने एक बयान में कहा कि आकलन वित्त वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9/ जीएसटीआर-9ए में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में समाधान विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त 2019 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 कर दिया गया है.


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