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राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. उनके साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करारा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC स्कैम में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुनाया है.

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था और इसमें बदलाव भी कराया. अदालत ने लालू के खिलाफ आरोप कर दिए हैं. लालू के साथ तेजस्वी और राबड़ी देवी के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार समेत कई अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं.

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किस-किस धारा के तहत लालू परिवार पर चलेगा केस

लालू, तेजस्वी और राबड़ी पर IPC की धारा 420 और 120B के तहत आरोप तय किए गए हैं. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) इसमें शामिल है. हालांकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) सिर्फ लालू यादव पर लगी है.

लालू, तेजस्वी और राबड़ी ने कोर्ट में क्या कहा

कोर्ट ने लालू यादव से पूछा, ''क्या आप अपना अपराध कुबूल करते हैं?'' लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा मुकदमे का सामना करेंगे. राबड़ी देवी ने कहा केस पूरी तरह से गलत है. कोर्ट ने राबड़ी देवी को उनके ऊपर लगे आरोप को समझाया. राबड़ी देवी ने जज से कहा हम मुकदमा लड़ेंगे.

 

क्या है पूरा मामला

CBI के मुताबिक, रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने 2005-06 में कोचर बंधुओं को IRCTC के 2 होटल (रांची, पुरी) लीज पर दिलाए. उन्होंने इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली. 7 जुलाई 2017 को CBI ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. इस सिलसिले में करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. FIR में आरोप है, कोचर ने जिस दिन DMCL के फेवर में यह सौदा किया, उसी दिन रेलवे बोर्ड ने IRCTC को उसे BNR होटल्स सौंपे जाने के अपने फैसले के बारे में बताया था.