Lakhimpur Kheri Violence Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष की अंतरिम जमानत मंगलवार (11 जुलाई) को 26 सितंबर तक बढ़ा दी. केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं. इस हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी.


सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को कहा था कि मामले में निचली अदालत को रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे अन्य लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को मामले की सुनवाई से जुड़ी जानकारी से उसे अवगत कराते रहने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इस बात से इनकार किया था कि मामले की सुनवाई धीमी गति से चल रही है. 


सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मामले की सुनवाई उसकी निगरानी में नहीं हो रही है लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से इस पर नजर बनाए हुए है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 25 जनवरी को आशीष मिश्रा 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी और उसे उसके आदेश में दिए गए अंतरिम निर्देशों का पालन करने को कहा था. 


उत्तर प्रदेश छोड़ने का दिया था ऑर्डर


कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जेल से छूटने के एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश भी दिया था. लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों की तरफ से विरोध किए जाने के दौरान तीन अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी.


पुलिस की FIR में क्या कुछ था 


उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था और इस एसयूवी में आशीष मिश्रा बैठे थे. इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं को गुस्साए किसानों ने कथित रूप से पीट-पीटकर मार डाला था. हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी. 


ये भी पढ़ें: 


'ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाना अवैध, 31 जुलाई तक पद से हटना होगा', सुप्रीम कोर्ट का निर्देश