नई दिल्ली: भारतीय रेलवे में हजारों लोग रोज सफर करते हैं. यात्रा के दौरान हर यात्री चाहता कि उसका सफर मंगलमय हो मगर कई बार उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है. यात्रियों को सुरक्षित सफर करवाना रेलवे की जिम्मेदारी है मगर जानकारी के अभाव में यात्रियों को उनके अधिकार के बारे में पता नहीं चलता जिससे उनकी परेशनी और अधिक बढ़ जाती है. आज हम आपको रेलवे से जुड़े कुछ अधिकारों के बारे में बताएंगे जिससे कि आपको यात्रा के दौरान काफी मदद मिलेगी.


रेलवे यात्रियों को निम्नलिखित अधिकार देता है

1- अगर आपके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट है और आप ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आप टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं.

2- जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हुआ और उनके पास RAC टिकट है तो TTE की जिम्मेदारी है कि उस यात्री को आधा सीट मुहैया कराए.

3. TTE का यूनिफॉर्म में होना लाजमी है.

4. अगर आप वेटिंग टिकट के साथ सफर कर रहे हैं तो TTE आपसे ज्यादा वेट लिस्ट नंबर वाले का टिकट कंफर्म नहीं कर सकता है.

5. अगर आपका टिकट RAC है, और आपकी सीट पर दूसरा RAC मुसाफिर नहीं आया तो अब TTE को पूरी सीट आपको ही कंफर्म करनी होगी, किसी दूसरे को उस सीट पर आपके साथ जोड़ नहीं सकता है.

6. अगर ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको पहचान पत्र दिखाना होगा, और कोई भी सरकारी पहचान पत्र मान्य होगा.

7. अगर ट्रेन में गंदगी है तो आप रेलवे से विजिटर बुक की डिमांड कर सकते हैं और उसमें आप रेलवे की खूबी या खराबी का जिक्र कर सकते हैं.

8. अगर आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो टीटीआई आपको ट्रेन से नहीं उतार सकता, लेकिन नियम के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है.

रेलवे देता है रियायत
रेलवे अलग-अलग श्रेणियों के यात्रियों को रियायत देता है. रोगी, वरिष्ठ नागरिक, पुरस्कार प्राप्तकर्ता, युद्ध शहीदों की विधवाएं, छात्र, युवा, किसान, कलाकार-खिलाड़ी और चिकित्सा व्यावसायी समेत रेलवे कई और श्रेणियों में रियायत देता है.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष छूट देता है रेलवे
रेलवे में 60 साल के उपर के उम्र के यात्रियों के लिए किराए में विशेष छूट देती है.रेलवे के नियम के मुताबिक पुरुष वरिष्ठ नागरिक को किराए में 40 फीसदी छूट और महिला वरिष्ठ यात्रियों को रेलवे 60 फीसदी छूट देता है.

तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर ऐसे मिलेगा रिफंड
1-ट्रेन अपने तय समय से 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो और आप सफर न करें तो आप रिफंड मांग सकते हैं.
2- किसी प्राकृतिक आपदा या बंद की वजह से ट्रेन अगर नहीं चली तो आप रिफंड मांग सकते हैं.
3- अगर किसी कारण से ट्रेन डाइवर्टेड रूट पर जाती है और आपका स्टेशन उस रूट में नहीं आता तो आप रेलवे से रिफंड की मांग कर सकते हैं.

रेलवे में TTE के लिए है यह नियम

1- महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी भी TTE के पास ही होती है. TTE की यह जिम्मेदारी होती है एक महिला के बगल की सीट पर कोई अन्य महिला ही बैठे.
2-ट्रेन में पानी खत्म होने और शौचालय को साफ करवाने की भी जिम्मेदारी भी TTE की होती है.
3-यात्रियों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी TTE की है. उसे यह सुनिश्चित करना होता है ट्रेन चलने के बाद दरबाजे बंद हों.

फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा
हर ट्रेन में फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा होती है. ट्रेन में सफर कर रहे यात्री कभी भी इसका लाभ ले सकते हैं. आप फर्स्ट एड बॉक्स रेलवे के किसी भी कर्मचारी से मंगवा सकते हैं. यह सुविधा निशुल्क है.