Madrasa Teacher  Sentenced Jail: केरल की एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने एक मदरसा शिक्षक (Madrasa Teacher) को 11 साल की एक लड़की से छह महीने तक यौन शोषण करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहते कार्रवाई करते हुए 26 साल की जेल की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में पप्पिनिसेरी में मदरसा चलाने वाली संस्था के उपाध्यक्ष पर भी अपराध को दबाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.


तलिपरम्बा POCSO फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जज सी मुजीब रहमान ने बुधवार (21 दिसंबर) को कन्नूर के अलाकोडे में उदयगिरि के मदरसा टीचर मुहम्मद रफ़ी (36) को गैर-छेड़छाड़ वाले यौन उत्पीड़न के चार मामलों में दोषी पाया. अदालत ने रफी ​​को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) की विभिन धाराओं में सजा का एलान किया.


कोर्ट ने सुनाई 26 साल की सजा


मदरसा टीचर के एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा का एलान किया. कोर्ट ने दोषी टीचर को वैसे तो कुल 26 साल की सजा सुनाई है. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शेरीमोल जोस ने कहा कि इस मामले में कुल मिलाकर आरोपी को 26 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सभी मामलों की सजा साथ-साथ चलेगी, इसलिए उसे केवल सात साल जेल में काटने होंगे. 


उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उनके तर्क को स्वीकार कर लिया कि आरोपी एक शिक्षक था, वह भी एक धार्मिक स्कूल का. इसलिए उसकी सजा एक्सेम्पली होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आरोपी को उसके खिलाफ चार धाराओं में से हर एक के तहत अधिकतम सजा सुनाई. साथ ही उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. 


उपाध्यक्ष पर लगे ये आरोप


अभियोजन पक्ष के अनुसार, मदरसा टीचर अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक पांचवीं क्लास की स्टूडेंट का यौन शोषण करता रहा था. जब लड़की के परिवार को दुर्व्यवहार के बारे में पता चला, तो उन्होंने मदरसा चलाने वाले समाज के उपाध्यक्ष से संपर्क किया.


शेरीमोल ने कहा ने कहा कि वाइस प्रेजिडेंट ने कई दिनों तक शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, जिससे परिवार को सीधे वालापट्टनम पुलिस से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा. तत्कालीन वालपट्टनम एसएचओ इंस्पेक्टर एम कृष्णन ने मदरसा शिक्षक पर यौन उत्पीड़न और उपाध्यक्ष पर अपराध को दबाने का आरोप लगाया. अभियोजन पक्ष कोर्ट में उपाध्यक्ष के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका.


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