बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी प्रतिबंधों में कुछ और छूट देने की घोषणा की है. प्रदेश में अब धार्मिक स्थलों को खोलने और विवाह समारोह आयोजित करने जैसी कुछ अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गयी है. मंदिर जाने वालों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को केवल 'दर्शन' के लिए जनता के लिए खोलने की अनुमति देने का फैसला किया. साथ ही शॉपिंग मॉल को भी काम करने की अनुमति दी जाएगी.


कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कैबिनेट सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक करने के बाद कहा कि यह छूट छह जुलाई से 15 दिनों के लिए होगी. नाइट कर्फ्यू सप्ताह के दिनों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. वीकेंड कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा लिया गया है.


जानें क्या रहेगा बंद और क्या खुला
सरकारी आदेश के अनुसार, थिएटर, सिनेमा और पब बंद रहेंगे. जबकि प्रशिक्षण के उद्देश्य से स्वीमिंग पुल खोले जाएंगे. खेल परिसरों और स्टेडियमों को प्रैक्टिस के उद्देश्य से खोला जाएगा और सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों और बड़े जलसों के आयोजन पर मनाही है. विवाह और पारिवारिक कार्यक्रम की अनुमति दी गयी है. लेकिन इसमें 100 से अधिक लोग उपस्थित नहीं होंगे. पूजा स्थल को केवल दर्शन के लिए खोलने की अनुमति होगी, न कि सेवा के लिए.


आदेश में कहा गया है कि दाह संस्कार और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी जबकि बैठने की क्षमता के अनुसार सार्वजनिक परिवहनों के परिचालन की अनुमति होगी. बता दें, प्रदेश में शनिवार को कोविड-19 के 2082 नए मामले सामने आए जबकि संक्रमण से 86 लोगों की मौत हो गयी. राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 48,116 है.


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