IRCTC घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोंगने की अदालत से केस को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तरफ से दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए मंगलवार, 9 दिसंबर की तारीख तय की है.

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राबड़ी देवी ने लगाया कोर्ट में पक्षपात का आरोप 

राउज एवन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी के वकील ने कोर्ट में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि IRCTC मामले की सुनवाई कर रहे जज पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं. वकील का आरोप है कि जज ने संकेत दिए हैं कि मामले में जून 2026 तक फैसला सुना दिया जाएगा, जबकि अभी कई कानूनी प्रक्रियाएं पूरी किया जाना बाकी है. उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान कई जरूरी कानूनी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

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जज पर परेशान करने का आरोप

राबड़ी देवी की ओर से यह भी दलील दी गई कि आरोप तय करने के समय चुनावी अवधि में दिल्ली आने के लिए मजबूर किया गया, जिससे काफी परेशानी हुई. वकील ने आरोप तय करते वक्त आदेश सुनाने के तरीके पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पहले ही एक धारणा बना दी गई. उनके मुताबिक, केस में कई आरोपी हैं, लेकिन बार-बार एक ही परिवार को निशाना बनाया जा रहा है.

अदालत में लैंड फॉर जॉब मामले का जिक्र

लैंड फॉर जॉब मामले का जिक्र करते हुए वकील ने बताया कि इस केस में कुल 103 आरोपी हैं, जो पटना समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं. कई बार उनकी व्यक्तिगत परेशानियों और व्यावहारिक दिक्कतों को नजरअंदाज किया जाता है. वकील ने आशंका जताई कि अगर किसी मजबूरी के कारण आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो पाते हैं, तो सीबीआई उनकी जमानत रद्द करने की मांग कर सकती है. 

इस दौरान सुजाता होटल्स के मालिक और मामले के अन्य आरोपी विनय कोचर की ओर से भी कोर्ट को बताया गया कि वे राबड़ी देवी की उस मांग से सहमत हैं, जिसमें केस की सुनवाई दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की अपील की गई है. अब इस मामले पर कोर्ट का रुख 9 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में साफ होने की उम्मीद है.