Covid guidelines for International Arrivals: चीन-जापान समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप से कोहराम मचा हुआ है. कोरोना के खतरे को भांपकर भारत सरकार ने इन देशों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए संशोधित कोविड गाइडलाइन जारी की है. अब चीन (China), सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान आदि 6 देशों से आने वाले लोगों की RT-PCR निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है. संशोधित कोविड गाइडलाइन में कई और बातों का जिक्र भी किया गया है.


भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि नए साल की शुरुआत यानी एक जनवरी 2023 से चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान की सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट (RT-PCR Negative test Report) अनिवार्य होगी, जो उन्‍हें एयरपोर्ट से निकलने से पहले ही दिखानी होगी.


मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइंस को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी चेक-इन वर्किंग कैपेसिटी में कुछ बदलाव करें और चीन समेत छह देशों की यात्रा करने वालों में से केवल उन यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करें, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल (Air Suvidha portal) पर सेल्‍फ-डिक्‍लियरेशन फॉर्म जमा किया है.


यात्रियों को सेल्‍फ-डिक्‍लियरेशन फॉर्म दिखाना होगा


मंत्रालय के बयान में कहा गया, ‘‘एयर सुविधा पोर्टल सेल्‍फ-डिक्‍लियरेशन को चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चालू कर दिया गया है. जिसमें विदेश से भारत आने वाले इन यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्‍ट रिपोर्ट के साथ-साथ सेल्‍फ-डिक्‍लियरेशन फॉर्म अपलोड करने की अनुमति देने वाला प्रावधान भी जोड़ा गया है.’’


सभी यात्रियों की RT-PCR टेस्‍ट रिपोर्ट भी जरूरी


संशोधित कोविड गाइडलाइन के मुताबिक, आरटी-पीसीआर टेस्‍ट लोगों को अपना हवाई सफर शुरू करने से 72 घंटे पहले करा लेना जरूरी है. एक और खास बात यह है कि सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आने वाले यात्रियों में से 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की मौजूदा व्यवस्था भी चलती रहेगी.


6 देशों में पाया गया SARS-CoV-2 वेरिएंट


अधिकारियों ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और 6 देशों में SARS-CoV-2 के वेरिएंट पाए जाने की खबरों के बीच ये निर्णय लिए गए हैं. आज भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी कॉमर्शियल एयरलाइन, एयरपोर्ट ऑपरेटर और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को संशोधित कोविड गाइडलाइन के बारे में सूचना भेजी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में 29 दिसंबर को कुल 83,003 विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ.


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