नई दिल्ली: विदेशों से निजी इस्तेमाल के लिए आने वाले या मंगाए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर अब IGST (इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स) नहीं लगेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के उस आदेश को अवैध करार दिया है, जिसमें निजी इस्तेमाल के लिए मंगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12 फीसदी की दर से IGST लगाने की बात कही गयी थी. 


दिल्ली हाई कोर्ट ने 85 साल की बुजुर्ग की याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता को यह लिखित में जानकारी देनी होगी कि उसने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विदेश से मंगाया है या उसको विदेश से भेजा गया है, उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल वह खुद करेगा ना कि किसी व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए उसका उपयोग किया जाएगा.


केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1 मई को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि अगर विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आते हैं, तो उस पर 12 फीसदी आईजीएसटी देना अनिवार्य है. हालांकि 3 मई को उसमें संशोधन जारी करते हुए गया कि अगर राज्य सरकार या उसके द्वारा नामित कोई और संस्था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाती है तो उस पर 30 जून तक आईजीएसटी से छूट मिलेगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए मंगा रहा है, उस पर कोई छूट नहीं थी.


दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका 85 साल के एक बुजुर्ग की तरफ से दायर की गई थी. याचिका में विदेश से निजी इस्तेमाल के लिए आ रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर लगने वाले आईजीएसटी में छूट देने की मांग की गई थी. 85 साल के जिन बुजुर्ग की याचिका पर अदालत का यह आदेश आया है, उनको लेकर कोर्ट ने कहा है कि उनके द्वारा जमा किया गया आईजीएसटी का पैसा उनको ब्याज के साथ वापस किया जाए.


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