Hookah Banned in Karnataka: कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में हुक्का उत्पादों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्रदेश में युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है. हुक्के पर बैन का ऐलान कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव (Karnataka Health Minister Dinesh Gundu Rao) ने किया. गुरुवार 7 फरवरी को माइक्रो एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में उन्होंने इस बात की जानकारी दी. इसमें उन्होंने लिखा, "सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवाओं की रक्षा के मकसद से कर्नाटक सरकार ने हुक्का पर बैन लगाने का निर्णय लिया है."


उन्होंने कहा कि धूम्रपान से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए हमने राज्य भर में हुक्का पर प्रतिबंध लगाकर निर्णायक कार्रवाई की है. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) में संशोधन करके कर्नाटक में हुक्का धूम्रपान पर प्रतिबंध लागू किया गया है. उन्होंने आगे लिखा, "हमारी सरकार हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए काम कर रही है."





सितंबर में की थी घोषणा

इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने सितंबर 2023 में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने और तंबाकू सेवन की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की घोषणा की थी. उस समय, गुंडू राव ने कहा था कि हुक्के में इस्तेमाल की जाने वाली अज्ञात सामग्री संभावित रूप से नशे की लत का कारण बन सकती है. हालांकि उनके फैसले पर कर्नाटक के बार और रेस्तरां संगठन ने विरोध जताया था. अब हुक्का पर बैन के खिलाफ भी संगठन ने कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं.





हरियाणा सरकार ने भी लगाया है प्रतिबंध


पिछले साल इसी तरह का एक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य भर में होटल, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. हालांकि, हरियाणा में प्रतिबंध ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हुक्के पर लागू नहीं किया गया था.


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