Hizbul Mujahideen Terrorist: भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में आतंक और हिंसा फैलाने के आरोप में आतंकी संगठन हिज़बुल मुजाहिदीन के प्रमुख लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख (Showkat Ahmad Sheikh) को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी (Terroris) घोषित किया है. केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि गुलाम नबी शेख का बेटा शौकत अहमद शेख, जिसका जन्म 1970 में गनी हमाम, बारामूला, जम्मू और कश्मीर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, आतंकी संगठन हिज़बुल मुजाहिदीन के मुख्य लॉन्चिंग कमांडर के रूप में काम कर रहा है. 


अधिसूचना के अनुसार, हिज़बुल मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत क्रमांक 8 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. इसी के साथ अधिसूचना में बताया गया है कि शौकत अहमद शेख ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी हिंसा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 






इसी के साथ शौकत अहमद शेख उत्तरी कश्मीर में अपने सहयोगियों के गहरे नेटवर्क के कारण घुसपैठ और आतंकवादियों की भर्ती और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के समन्वय में शामिल है. केंद्र सरकार का मानना ​​है कि शौकत अहमद शेख आतंकवाद में शामिल है और यही कारण है उसे अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है.


क्या है हिजबुल मुजाहिदीन?


1990 में अस्तित्व में आया हिज़बुल मुजाहिदीन एक अलगाववादी संगठन है. इसका गठन मुहम्मद एहसान डार ने किया था. 17 अक्टूबर 2016 को जम्मू-कश्मीर में ज़ाकिर मूसा को हिज़बुल का नया कमांडर बनाया गया. ये बुरहान वानी की मौत के बाद उसकी जगह नया कमांडर बनाया गया. भारत, संयुक्त राज्य, और यूरोपीय संघ ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन माना है. इसका संगठन का लक्ष्य कश्मीर को भारत से अलग करना और इसे पाकिस्तान में मिलाना है.


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