नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र, आप सरकार और नगर निकायों से लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शहर के सभी भागों में मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा है.


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने भूमि मालिकाना हक रखने वाली एजेंसियों को दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लीनिक स्थापित करने के लिए बताई गई जगहों पर गौर करने का निर्देश भी दिया है.


पीठ ने नोटिस जारी करते हुए सरकार और अन्य एजेंसियों को दो हफ्तों के भीतर उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली भूमि के संबंध में रिपोर्ट सौंपने को कहा है. पीठ ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर की तारीख तय की.