GST Council Meeting: जीएसटी परिषद की लखनऊ में शुक्रवार को बैठक के दौरान कई फैसले लिए गए, इनमें एक फैसला था रेस्टुरेंट की जगह फूड डिलीवर एप स्विगी और जोमैटो की तरफ से जीएसटी वसूला जाना. यानी, रेस्टुरेंट, जहां से ऑर्डर लिया जाएगा, उसकी बजाय जोमैटो और स्विगी जैसे एप कंज्यूमर से 5 फीसदी जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) वसूलेंगे.


खाने के ऑर्डर पर नहीं होगा असर


वर्तमान में ये एप जीएसटी रिकॉर्ड्स में टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के तौर पर है. लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद राजस्व सचिव तरूण बजाज ने स्पष्ट किया कि नए कर का एलान नहीं किया गया है और जीएसटी कलेक्शन प्वाइंट को सिर्फ ट्रांसफर किया गया है.


इसके साथ ही, जीएसटी परिषद ने कोविड उपचार में उपयोग होने वाली दवाओं पर रियायती जीएसटी दरों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया है.


कोविड दवाओं पर रियायती दरों की समय-सीमा बढ़ाई


उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल में मिलाये जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है.


12 जून को निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान उन्होंने कोविड-19 दवाओं और उससे जुड़े उपकरणों पर टैक्स की दरों में रियायत देने का एलान किया था. उन्होंने कहा था कि ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने कहा था कि 18 कोविड से संबंधित आपूर्ति पर जीएसटी दरों में कमी की गई है.


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