Giriraj Singh On Shahjahan Sheikh: पश्चिम बंगाल के संदेशखालि में जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा है. 


बीजेपी के फारब्रांड माने जाने वाले नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें निर्मोही सीएम और महिला के नाम पर कलंक तक बता डाला. उन्होंने सीएम ममता पर अल्पसंख्यकों का वोट पाने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया.


क्या कुछ बोले गिरिराज सिंह?


न्यूज एजेंसी एएनआई ने गुरुवार (29 फरवरी) को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें गिरिराज सिंह कहते दिख रहे हैं, ''...ऐसे निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचाकर रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था, मुसलमानों का वोट इनको चाहिए, ये देश का दुर्भाग्य है, महिला के नाम पर कलंक है.''



कब और कहां से गिरफ्तार हुआ शाहजहां शेख?


शाहजहां शेख को गुरुवार (29 फरवरी) को तड़के गिरफ्तार किया गया. वह 55 दिनों से फरार चल रहा था.  शाहजहां शेख पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने और जमीन हड़पने का आरोप है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दक्षिण बंगाल) सुप्रतिम सरकार ने बताया कि शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना जिले के सुंदरवन के बाहरी इलाके में संदेशखालि से लगभग 30 किलोमीटर दूर मिनाखान थाना क्षेत्र में एक घर से गिरफ्तार किया गया. वह कुछ साथियों के साथ उस घर में छिपा था. गिरफ्तार किए जाने के बाद शेख को बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.


तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि अदालत के निर्देश के बाद ही गिरफ्तारी संभव हुई, जबकि बीजेपी ने इसे पूर्व नियोजित करार दिया है. बीजेपी ने दावा किया कि पुलिस को उनके आंदोलन के कारण शेख को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा.


शाहजहां शेख पर किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?


पुलिस ने बताया कि शेख को कथित राशन घोटाला मामले में पांच जनवरी को उसके घर पर छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के संबंध में नजात थाने में दर्ज दो मामलों में गिरफ्तार किया गया है. उसने बताया कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147 (दंगा करना), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना), 149 (गैरकानूनी सभा), 307 (हत्या का प्रयास), 333 (लोक सेवक को जान-बूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 392 (डकैती) के तहत मामला दर्ज किया गया है. टीएमसी ने शाहजहां शेख को उसकी गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया.


(भाषा इनपुट के साथ)


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