नई दिल्ली: तत्काल पासपोर्ट प्राप्त करना अब आसान हो गया है. विदेश मंत्रालय ने तत्काल पासपोर्ट आवेदकों को बड़ी राहत देते हुए 'वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट' देने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. आवेदकों को अब वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारियों से 'वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट' प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी.

इस फैसले से जहां एक तरफ लोगों का काम आसान हो जाएगा वहीं दूसरी तरफ लोगों को ट्रैवल एजेंटों के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी. बताते चलें कि ट्रैवल एजेंट सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके लोगों से 'वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट' के बदले बड़ी कीमत वसूलते थे.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, अब से तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदक को केवल आधार नंबर की आवश्यकता होगी. इस के साथ, उसे अनुलग्नक ई (स्वयं-घोषणा) और पासपोर्ट के लिए लिस्टेड 12 दस्तावेजों में से किसी भी दो दस्तावेज की आवश्यकता होगी.

इन दो दस्तावेजों में वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक-पोस्ट ऑफिस पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र, कर्मचारी पहचान दिया जा सकता है. इसके अलावा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने का स्वयं घोषित शपथपत्र भी आवेदक को देना होगा.