Breath Analyzer Test New Rule:  डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन (DGCA)  ने मौजूदा नियमों के प्रावधानों में सुधार किया है. साथ विमान संचालन की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शराब सेवन की जांच प्रक्रिया के नियमों को भी संशोधित किया है. इसके अलावा DGCA ने फ्लाइट के कर्मचारियों के लिए फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया गया है.
 
इसे लेकर एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "अगर किसी क्रू मेंबर या पायलट को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लगता है कि वह बीमार है और उस फ्लाइट से जुड़ा अपना काम नहीं कर सकता है तो वह कर्मचारी अपनी कंपनी को सूचित कर सकता है. ऐसी स्थिति में उसका ब्रेथ एनालाइजर (बीए) टेस्ट नहीं किया जाएगा और इसे मिस्ड ब्रेथ एनालाइजर भी नहीं माना जाएगा."


ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को किया गया अनिवार्य
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने बताया, "जिस दिन क्रू मेंबर या पायलट बीमार रहेंगे उस दिन उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. बाद में उस कंपनी के डॉक्टर के तरफ से जांच करने के बाद ही उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाएगा."   


अधिकारी ने आगे कहा, "अपने बचे हुए बीए टेस्ट को लेकर फ्लाइट के कर्मचारियों के लिए एक प्रवाधान किया गया है. इसके तहत यात्रियों की तरह यात्रा करने वाले ऑपरेटिंग क्रू को ऑपरेंटिंग फ्लाइट के लिए रैंप टू रैंप ट्रांसफर मामले में बोर्डिंग एयरपोर्ट पर बीए टेस्ट देना होगा." सामान्य एविएशन में भी ऑपरेटरों की सुविधाओं को देखते हुए बीए टेस्ट का दायरा बढ़ा दिया गया है.


बीए टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग
वहीं, तीर्थयात्रियों के संचालन और नॉन शिड्यूल ऑपरेटर में लगे कर्मचारियों के लिए बीए टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग अनुवार्य कर दी गई है. अगर ऑपरेटर दो दिनों से अधिक समय तक बेस स्टेशन से दूर रहते हैं और वहां से फ्लाइट को ऑपरेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें भी बेस स्टेशन में सभी जरूरतों का ख्याल रखेगी.


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