Amanatullah Khan Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शुक्रवार (5 मार्च) को राउज एवेन्यू कोर्ट में समन पर पेश नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई थी. आज शनिवार (6 मार्च) को ईडी की इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की और मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब इस मामले में 9 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी.
इस बीच देखा जाए तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कई समन जारी कर चुकी है.
अमानतुल्ला खान को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी कोई राहत
उधर, दिल्ली हाईकोर्ट भी वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका को भी मार्च माह माह खारिज कर चुकी है. हाई कोर्ट से भी उनको इस मामले में कोई राहत नहीं दी गई थी.
कानून सभी के लिए बराबर- हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर कहा था कि ईडी की ओर से बार-बार समन जारी किए गए हैं लेकिन अमानतुल्लाह खान जांच में शामिल नहीं हुए. उनका इस तरह का व्यवहार जांच में बाधा डालने जैसा है. एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का हवाला देकर जांच में शामिल होने से नहीं बचा जा सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि कानून सभी के लिए बराबर हैं.
गलत तरीके से 32 लोगों की भर्तियां करने के आरोप
आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते गलत तरीके से 32 लोगों की भर्तियां करने के आरोप लगे हैं. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय भर्ती में हुईं कथित अनियमितताओं के चलते मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था जिसकी जांच अभी जारी है.