ED Official Attack: पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नहीं सौंपा. सीबीआई टीम शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्द्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता में सीआईडी के दफ्तर पहुंची थी लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को खाली हाथ ही लौटना पड़ा. 


हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट में मामले की सुनवाई बुधवार (6 मार्च, 2024) को हो सकती है. दरअसल, बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष इस मामले का जिक्र कर तत्काल सुनवाई की मांग मंगलवार को की थी. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब ईडी ने शाहजहां शेख का अपार्टमेंट और जमीन सहित 12.78 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की. 


कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?


कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 जनवरी, 2024 को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को शाम 4.30 बजे तक दे दी जाए. 


ईडी और बंगाल सरकार ने कही यह बात


ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार ने 17 जनवरी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. आदेश में कहा गया था कि ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) की गठन की जाए. ईडी इसे लेकर चाहती थी कि जांच केवल सीबीआई को सौंपी जाए, जबकि राज्य सरकार चाहती थी कि मामला सिर्फ बंगाल पुलिस को दिया जाए. 


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