नई दिल्ली: आज राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक मातम पसरा है. दिल्ली के केशवपुरम इलाके में तेज रफ्तार टैंपो से स्कूल वैन की टक्कर हो गई. हादसे में सात साल की मासूम गरिमा की मौत हो गई. दो बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है. आपको बता दें यह स्कूल की वैन नहीं थी बल्कि प्राइवेट वैन थी.


वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दुदही रेलवे क्रासिंग पर एक स्कूल वैन को मानव रहित रेलवे क्रॉसिंह पर पैंसेजर ट्रेन ने टक्कर मार दी. इस घटना में वैन में सवार 13 बच्चों की मौत हो गई. ड्राइवर और चार अन्य बच्चों का इलाज चल रहा है. इस मामले में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है. ड्राइवर ने ईयरफोन लगाए थे और गेटमित्र की चेतावनी को अनसुना कर दिया.


एक और हादसा झारखंड से सामने आया है. झारखंड के देवघर में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन पेड़ से टकरा गई. हादसे में 6 बच्चे घायल हुए हैं, चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त स्कूल वैन की रफ्तार काफी तेज थी.


आपको बाते दें स्कूल वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें आए दिन आती रहती हैं. कई बार ड्राइवर और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है. स्कूल बस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़े दिशानिर्देश दिए गए हैं. आमतौर पर स्कूल प्रबंधन और अभिभावक भी इन दिशानिर्देशों की परवाह नहीं करते.  यही लापरवाही आगे चलकरहादसे का कारण बनती है.



स्कूल बस की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं




  • बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना जरूरी है

  • बस पर स्कूल ड्यूटी भी लिखा होना चाहिए

  • बस के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स का होना लाजमी है

  • खिड़की में शीशे के साथ ग्रिल भी होना चाहिए

  • बस में आग बुझाने का इंतजाम होना चाहिए

  • स्कूल बस पर स्कूल का नाम, उसका फोन नंबर लिखा होना चाहिए

  • बस में स्कूल का एक सहायक भी होना चाहिए

  • बस के दरवाज़े में मजबूत लॉक लगे होने चाहिए