Sharjeel Imam Plea: दिल्ली देंगा मामले में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की जमानत याचिका पर आज (10 अप्रैल) को हाई कोर्ट (High Court) सुनवाई करेगा. शरजील की याचिका न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. 


शरजील पर राजद्रोह का आरोप है. ट्रायल कोर्ट (Trail Court) ने इस मामले में शरजील की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद शरजील ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. बता दें, पिछले साल  इमाम के खिलाफ निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह), 153 ए (दुश्मनी को बढ़ावा देना), धारा 505 और धारा 13 (दंड) के तहत आरोप तय किए थे.


शरजील इमाम ने जामिया मिलिया इस्लामिया में...


दरअसल, शरजील इमाम ने 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था. शरजील ने इस भाषण में असम और शेष पूर्वोत्तर को भारत से काट देने की धमकी दी थी. शरजील ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी थी कि ट्रायल कोर्ट ये समझने में विफल रही कि शीर्ष अदालत के निर्देश के आलोक में उसकी पूर्व जमानत अर्जी को खारिज किए जाने की बुनियाद यानी राजद्रोह का आरोप टिकता ही नहीं है, इसलिए उसे राहत दी जाए. 


शरजील इमाम और उमर खालिद समेत कई अन्य लोगों पर...


वहीं, फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे के मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद समेत कई अन्य लोगों पर यूपीए और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था. उत्तर पूर्वी दिल्ली में उस दौरान हुए दंगे में करीब 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 650-700 लोग घायल हुए थे. 


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