दिल्ली में राशन वितरण योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच गहमागहमी बनी हुई है. वहीं अब इस बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को दिल्ली में लागू करने का फैसला किया है.


इस फैसले से उन प्रवासियों को फायदा मिलेगा जिनके पास दूसरे राज्य के राशन कार्ड हैं और जिनकी पहचान उनके मूल राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत की गई है. दिल्ली सरकार ने एनएफएसए, 2013 और पीएमजीकेएवाई के तहत जुलाई, 2021 के लिए पीडीएस कार्डधारकों को मुफ्त राशन वितरित करने के लिए 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू करने का निर्णय लिया है.


e-PoS मशीन के ज़रिए चरणबद्ध तरीके से मुफ्त राशन मिलेगा


दिल्ली सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पूरी दिल्ली में सभी लाभार्थियों को राशन की दुकानों (एफपीएस) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर e-PoS मशीन के ज़रिए चरणबद्ध तरीके से मुफ्त राशन मिलेगा. इसके लिए सभी राशन दुकानों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अनिवार्य रूप से दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाएं जिसमे लाभार्थियों की पात्रता की विस्तृत जानकारी समेत सभी तरह की ज़रूरी सूचनाएं लिखी हों.


इसके अलावा सभी जोनल सहायक आयुक्तों, सर्कल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और फ़ूड सिक्योरिटी इंस्पेक्टर्स को निर्देश दिया गया है कि वह वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए e-PoS के ज़रिए सभी राशन की दुकानों पर राशन का वितरण सुनिश्चित करें.


एनएफएस और एएवाई लाभार्थियों को मुफ्त में राशन देने का फैसला किया


दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, पीआर और पीआरएस श्रेणी में एनएफएस लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं. एएवाई श्रेणी के तहत नियमित पात्रता प्रति परिवार 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम चीनी है.


आम दिनों में योजना के तहत  गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलो और  चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से लाभार्थियों को दिया जाता है. लेकिन दिल्ली सरकार ने कोरोना के चलते लोगों की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए एनएफएस और एएवाई लाभार्थियों को मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है. इसके अलावा हर पीडीएस लाभार्थी (पीआर, पीआरएस और एएवाई) पीएमजीकेएवाई के तहत जुलाई  2021 में 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल का हर महीने हकदार है.


लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता के बारे में पर्याप्त जानकारी देंगे


दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान, खाद्य और आपूर्ति विभाग ने एनएफएस लाभार्थियों सहित शहर के गरीब और कमजोर वर्गों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं. दिल्ली सरकार ने पहले एनएफएस लाभार्थियों को मई-जून 2021 के लिए भी मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया था. सरकार ने नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन वितरण जारी रखने का फैसला किया है. अब हमने 'वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी' लागू करने का फैसला किया है, जिससे दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों को मुफ्त में राशन मिल पायेगा.


सभी एफपीएस लाइसेंसधारियों को राशन वितरण करते समय अपनी और लाभार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है. सभी एफपीएस  लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता के बारे में पर्याप्त जानकारी देंगे जिससे राशन लेने वालों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े. लाभार्थी राशन से सम्बंधित किसी भी शिकायत के लिए खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त, खाद्य आपूर्ति अधिकारी और खाद्य आपूर्ति निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं. वह हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित दिल्ली सरकार के अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी संपर्क कर सकते हैं.


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