Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने को लेकर आबकारी विभाग ने सोमवार (24 जुलाई) को नियमों में बदलाव करने की बात कही है. आबकारी विभाग ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के सामने चिंता जाहिर की और कहा कि दो बोतल की जगह सिर्फ एक बोतल ले जाने की इजाजत दी जाए. 


अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली एक्साइज एक्ट के अनुसार, 25 साल या उससे ज्यादा की उम्र के व्यक्ति को अन्य राज्यों से दिल्ली में केवल 1 लीटर शराब ले जाने की अनुमति मिलनी चाहिए और बोतल भी सीलबंद हो. 


आबकारी विभाग नियम में करना चाहती है बदलाव 


एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शराब की मात्रा बोतलों में नहीं बल्कि लीटर में मापी जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि एक शराब की बोतल 750 मिलीलीटर की होती है, चाहे व्हिस्की, वोडका या रम हो. वहीं दो बोतलें मिलकर 1.5 लीटर हो जाती हैं जिसकी अनुमति नहीं है. दरअसल, दिल्ली मेट्रो ने 30 जून को एलान किया था कि अब मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो बोतलें ले जाने की अनुमति होगी हालांकि शर्त यह रखी गई थी कि बोतलें सीलबंद होनी चाहिए. मेट्रो ने इस आदेश के बाद यात्रियों से अनुरोध किया कि वे यात्रा के दौरान उचित व्यवहार बनाए रखे और अगर कोई शराब के नशे में पाया जाता है तो उस पर कानून के हिसाब के कार्रवाई की जाएगी. 


डीएमआरसी के फैसले में कहा गया था कि दिल्ली मेट्रो के सभी रूटों पर दो बोतल ले जाने की अनुमति होगी. हालांकि मेट्रो में शराब पीकर बवाल करने या झगड़ा करने पर सीआरपीएफ को यात्री को मेट्रो स्टेशन से बाहर निकालने का अधिकार है. इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले यात्री पर सीआरपीएफ या मेट्रो कर्मचारी की ओर से 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके साथ ही हालात ज्यादा बिगड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.


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