Elegibility for MCD Election: दिल्ली नगर निगम चुनावों की घोषणा हो चुकी है. दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं. अगर आप भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं तो उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए. अक्सर ऐसा पाया जाता है कि उम्मीदवारों के मन में चुनाव में उतरने योग्यताओं को लेकर भ्रम होता है. राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की योग्यताओं को स्पष्ट कर दिया है. 


नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए क्या हैं योग्यताएं?



  • नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए किसी भी नागरिक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है.

  • चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को नगर निगम, निकाय क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है.

  • नगर निकाय चुनाव लड़ने में पार्षद पद के लिए किसी भी प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र 21 साल तक होनी चाहिए.

  • नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष और मेयर पद के लिए  प्रत्याशी की उम्र 30 साल निर्धारित कर दी गई है.

  • नगर निकाय चुनाव के लिए कोई भी उम्मीदवार नामंकन दाखिल करने जाए तो प्रत्याशी के साथ दो समर्थक और दो प्रस्तावक संबधित वार्ड का होना जरूरी है.

  • नगर निकाय चुनाव में एक वार्ड का मतदाता दूसरे वार्ड का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वह प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए.

  • एमसीडी चुनावों में एक ही उम्मीदवार मेयर और वार्ड दोनों पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है.

  • नामंकन के पहले प्रत्याशी को स्वघोषणा पत्र में संपत्ति के अलावा अन्य जानकारियां देना भी जरूरी है.

  • जमानत राशि के संबंध में नगर पार्षद और नगर पंचायत के वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को 250 रुपए जमानत राशी देनी होगी.

  • एमसीडी चुनावों में आरक्षित कोटे के प्रत्याशी को 125 रुपये देने होंगे.

  • नगर निगम के चुनाव में वार्ड पार्षद, उपमहापौर और महापौर के लिए जमानत राशि के लिए 500 रुपए का भुगतान करना होगा.

  • आरक्षित कोटे के वार्ड पार्षद, उपमहापौर और महापौर लिए जमानत राशि के लिए 250 रुपये का भुगतान करना होगा.

  • नगर निगम के चुनाव में  प्रत्याशी के पास आवासीय प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है.

  •  प्रत्याशी के लिए नगर निगम से एनओसी की भी जरूरत नहीं होती है.

  • नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी के लिए यह जरूरी है कि उसका मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है.

  • यदि कोई भी प्रत्याशी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे होंते हैं तो ऐसे में जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है.


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