नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से फेसबुक और व्हाट्सऐप की उन अपील पर जवाब मांगा जिसमें मैसेजिंग ऐप की नयी गोपनीयता नीति की जांच का आदेश देने के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने जांच का आदेश देने वाले सीसीआई को नोटिस जारी किया और उससे 21 मई को अगली सुनवाई तक जवाब मांगा.


सिंगल पीठ ने 22 अप्रैल को अपने आदेश में कहा था कि हालांकि सीसीआई के लिए व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आने वाले फैसलों की प्रतीक्षा करना 'विवेकपूर्ण' होगा लेकिन ऐसा नहीं करने से नियामक का आदेश 'त्रृटिपूर्ण' या 'अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला' नहीं होगा.


हाई कोर्ट ने कहा कि उसे फेसबुक और व्हाट्सऐप की याचिका में ऐसा कोई गुण नहीं दिखाई देता जिसके आधार पर सीसीआई के जांच के निर्देश में हस्तक्षेप किया जाए. सीसीआई ने सिंगल पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह कथित रूप से व्यक्ति की निजता के हनन की जांच नहीं कर रहा है जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है.


नियामक ने कहा, ''न्यायाधिकार क्षेत्र के सवाल पर कोई त्रृटि नहीं हुई है. सीसीआई ने व्हाट्सऐप और फेसबुक की याचिका का भी विरोध किया जिसमें उन्होंने फैसले को अक्षम और गलत बताया था.''


उल्लेखनीय है कि व्हाट्सऐप और फेसबुक ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें नयी गोपनीयता नीति की जांच का निर्देश दिया गया था.


दिल्ली HC ने कहा- रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है फिर भी लक्षण दिखने पर मरीज का प्राथमिकता से इलाज जरूरी