Delhi Government: देशभर में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद से अब सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और ख़रीद पर रोक रहेगी. इस प्रतिबंध के बाद से लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि आख़िर इसका विकल्प क्या होगा? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिंगल यूज प्लास्टिक का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चाहे वो प्लास्टिक की प्लेट (Plate), गिलास (Glass) और चम्मच हो या फिर पानी पीने के लिये इस्तेमाल होने वाली बोतलें (Water Bottle) और खाना परोसने वाले बर्तन. इन्हीं रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से बनी चीजों पर आज से प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि अभी सिर्फ़ 19 आइटम पर ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.


ऐसे में इसके विकल्प के बारे में लोग जाने और समझे इसके लिये दिल्ली सरकार ने त्यागराज स्टेडियम में एक तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया है जिसे प्लास्टिक विकल्प मेला नाम दिया गया है. आज से शुरू हुआ ये मेला 3 जुलाई तक चलेगा, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह हम किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते है उसके बारे में जानने और देखने को मिलेगा.


प्लास्टिक की जगह इन चीजों का हो इस्तेमाल


इस मेले में कई सारे स्टॉल लगाये गये है जिनमें लकड़ी और मिट्टी के बर्तन समेत कई ऐसे विकल्प देखने को मिलेंगे जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं और इन्हें देखने के बाद ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर प्लास्टिक बैन हो गया तो अब कैसे काम चलेगा. इस मेले के ज़रिये दरअसल दिल्ली सरकार की कोशिश है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से पहले लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए.


प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर लगेगा जुर्माना


इस मेले में पंहुचे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से जो ख़तरा मंडरा रहा है उससे बचने के लिये आज से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है. 19 आइटम पर फ़िलहाल प्रतिबंध लगाया गया है. अब इसके विकल्प पर फ़ोकस करना है. इसके लिये आज से तीन दिवसीय विकल्प मेला लगाया गया है. इसको लागू करने के लिये अलग-अलग टीमें बनायी गयी है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समित की 15 टीमें बनायी गयी है, 35 टीमें SDM की बनायी गयी हैं और  MCD को भी इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की पॉवर दी गयी है. गोपाल राय ने कहा कि इसके इस्तेमाल पर रोक नहीं लगी तो इसके लिये कुछ क़ानूनी प्रावधान भी रखे गये है जिसमें 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी है.


पहले वार्निंग नोटिस फिर कार्रवाई


इंडस्ट्रियल एरिया में ख़ासकर मैन्यूफ़ैक्चरिंग यूनिट पर 3000 प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि पहले लोगों को जागरूक किया जाए. हमने फ़ैसला लिया है कि 10 जुलाई तक सिर्फ़ वार्निंग नोटिस जारी किया जायेगा. लेकिन इसके बाद जुर्माना लगाना और बाक़ी कार्यवाही की जायेगी.


दिल्ली सचिवालय में पहले ही बैन है प्लास्टिक


इससे पहले दिल्ली सचिवालय (Delhi Secretariat) में 1 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुकी है. दिल्ली सरकार (Delhi Government) और अब जब पूरे देशभर में इस पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है तो सरकार इसके विकल्पों को लोगों तक पंहुचाने की कोशिश में लगी है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल जल्द पूरी तरह से दिल्ली (Delhi) में बंद हो सके.


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