नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शहर के रेस्तरां-बार, होटलों और क्लबों को बीयर के अपने स्टॉक को शराब की दुकानों को बेचने की अनुमति दे दी है, ताकि उनके नुकसान को कम किया जा सके. यह आदेश ऐसी बीयर के लिए है, जिनके उपभोग की तारीख 30 जून तक है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.


राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 950 होटल, क्लब और रेस्तरां-बार हैं, जिनके पास आबकारी लाइसेंस है. 25 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लागू होने के बाद उन्हें खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई है.


अधिकारी ने कहा कि आबकारी कानून के अनुसार रेस्तरां-बार, होटल और क्लब सिर्फ अपने ग्राहकों को ही शराब बेच सकते हैं. उन्हें दी गई यह छूट सिर्फ एक बार के लिए है.


उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से उत्पन्न विशेष स्थिति के मद्देनजर सरकार ने इन प्रतिष्ठानों को बीयर के स्टॉक को शराब की दुकानों को बेचने की अनुमति दी है. यह अनुमति 30 जून तक उपभोग वाली बीयर के लिए है.


उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई अनुरोध मिलने के बाद यह फैसला किया गया. अधिकारी ने कहा कि बीयर की उपभोग अवधि करीब छह महीने होती है.


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