नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बवाना औद्योगिक क्षेत्र की एक पटाखा भंडार इकाई के मालिकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस इकाई में लगी भयंकर आग से 17 लोगों की मौत हो गई थी. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गगनदीप सिंह ने फैक्ट्री के मालिक और सहमालिक मनोज जैन और ललित गोयल को 13 फरवरी तक तिहाड़ जेल भेजा है. पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी.


मजिस्ट्रेट ने कहा, दोनों आरोपियों को उनके वकीलों के साथ पुलिस हिरासत से लाकर पेश किया गया. उन्हें सुना गया, फाइल पढी गई. दोनों आरोपियों को 13 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. सुनवाई के दौरान पुलिस की यह मांग थी कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए ताकि वे कोई और अपराध नहीं कर पाएं.


जैन को 21 जबकि गोयल को 27 जनवरी को गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में भेजा गया था. दोनों को आज पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया.


इस बीच, हादसे के कुछ पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ऋषिपाल सिंह ने एक आवेदन दायर करके इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी 'एनआईए', सीबीआई और एटीएस जैसी एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की मांग की.


याचिका में जांच दिल्ली पुलिस से स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया और आरोप लगाया गया कि अब तक कोई फलदायी जांच नहीं हुई है. इस याचिका पर तीन फरवरी को सुनवाई हो सकती है.